
गरियाबंद में अवैध महुआ शराब पर कड़ी कार्रवाई, दो आरोपियों से 35 बल्क लीटर शराब जब्त
सघन गश्त के दौरान आबकारी टीम की प्रभावी कार्रवाई
गरियाबंद, छत्तीसगढ़ | संवाददाता: नेहरू (मुख्य संपादक) जिले में अवैध शराब पर रोक लगाने के उद्देश्य से 02 जनवरी 2026 को गरियाबंद आबकारी टीम ने सघन गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता तथा कलेक्टर भगवान सिंह उइके के मार्गदर्शन और जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह के निर्देशानुसार की गई।
नवापारा (भैरा) में दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज
वृत्त गरियाबंद अंतर्गत गश्त के दौरान नवापारा (भैरा) क्षेत्र में अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। दोनों मामलों में आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब बरामद कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई।
पहले प्रकरण में 20 बल्क लीटर शराब जब्त
पहले प्रकरण में आरोपिया गायत्री घृतलहरे, पति स्व. अर्जुन घृतलहरे, उम्र 38 वर्ष, निवासी नवापारा (भैरा), थाना छुरा, जिला गरियाबंद के कब्जे से 20.00 बल्क लीटर अवैध कच्ची महुआ मदिरा बरामद की गई। आरोपिया के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2011) की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दूसरे प्रकरण में 15 बल्क लीटर महुआ शराब बरामद
इसी क्रम में दूसरे प्रकरण में आरोपी नारद घृतलहरे, पिता जगत पाल घृतलहरे, उम्र 48 वर्ष, निवासी नवापारा (भैरा), थाना छुरा, जिला गरियाबंद के अधिपत्य से 15.00 बल्क लीटर अवैध कच्ची महुआ मदिरा जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध भी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के अंतर्गत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
आबकारी अमले का सराहनीय योगदान
इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक नागेशराज श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक रजत चंद ठाकुर, मुख्य आरक्षक शंकर लाल ध्रुव, चंदेलाल गायकवाड़, आरक्षक पीतांबर चौधरी, संजय नेताम, मनीष कश्यप, महिला नगर सैनिक हेमबाई साहू, कामिनी सोनी, वाहन चालक शैलेंद्र कश्यप, गोवर्धन सिन्हा तथा कुलेश्वर निषाद का विशेष और सराहनीय योगदान रहा।
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